नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) दूरसंचार नियामक ट्राई ने केवल निर्यात के लिए बनाए गए संचार उपकरणों में विदेशी सिम के उपयोग की अनुमति देने को लेकर एक प्रारूप बनाने के संबंध में शुक्रवार को एक परामर्श पत्र जारी किया।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उद्योग जगत के अनुरोध पर दूरसंचार विभाग की तरफ से मांगे गए परामर्श के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है।
परामर्श पत्र ‘निर्यात उद्देश्यों के लिए बनाए गए उपकरणों में उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सिम/ ई-सिम कार्ड की बिक्री के लिए नियामकीय रूपरेखा’ पर केंद्रित है।
ट्राई ने एक बयान में कहा कि इस परामर्श पत्र को उसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
मौजूदा नियमों के तहत, विदेश यात्रा करने वाले ग्राहकों द्वारा उपयोग के लिए विदेशी दूरसंचार परिचालकों के सिम की बिक्री की अनुमति है।
हालांकि उद्योग ने विशेष रूप से केवल निर्यात के लिए उपकरणों के लिए सिम बेचने के प्राधिकरण के बारे में कुछ स्पष्टता मांगी है।
वर्तमान नियम ग्राहकों के विदेश यात्रा से 48 घंटे पहले सिम को सक्रिय करने और भारत में उतरने के 24 घंटे के भीतर निष्क्रिय करने का आदेश देता है।
ट्राई के परामर्श पर एक अगस्त तक सुझाव दिये जा सकते हैं।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
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