मेंदी पथार (मेघालय), चार जुलाई (भाषा) मेघालय के उत्तरी गारो हिल्स जिले की अदालत ने एक लड़की के स्नान करने के दौरान बाथरूम में झांकने के जुर्म में एक व्यक्ति को साल भर के कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह घटना दिसंबर 2019 में हुई थी।
अधिकारियों ने बताया कि व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354सी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आरोपित किया गया था।
न्यायाधीश बी जोशी की पॉक्सो अदालत ने व्यक्ति को एक साल की जेल की सजा सुनाई और उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कहा कि इस तरह के कृत्य निजता का गंभीर उल्लंघन हैं।
भाषा सुभाष नरेश
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