नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शनिवार को ब्रिटेन में रह रहे हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया।
अदालत ने ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018’ के तहत भंडारी को भगोड़ा घोषित किया।
ईडी के अनुसार, भंडारी वर्ष 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था। ब्रिटेन की एक अदालत ने भंडारी के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध को हाल ही में ठुकरा दिया था।
आयकर विभाग ने काला धन रोधी अधिनियम, 2015 के तहत भंडारी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए ईडी ने फरवरी 2017 में उसके (भंडारी) और अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन का आपराधिक मामला दर्ज किया था।
संघीय एजेंसी ने वर्ष 2020 में भंडारी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
भाषा राखी नेत्रपाल जितेंद्र
नेत्रपाल