उना (हिप्र), पांच जुलाई (भाषा) उना की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को 2023 में अपनी 13 वर्षीय भतीजी के साथ बलात्कार करने और धमकाने के जुर्म में 25 साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
विशेष न्यायाधीश नरेश ठाकुर ने केवल कृष्ण (43) पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नवंबर 2023 में कृष्ण की भतीजी ने उना के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने उसके साथ बलात्कार किया है तथा उसे चुप रहने की धमकी भी दी । तब यह मामला यह मामला दर्ज किया गया था।
चाचा की हरकतों से तंग आकर उसने अपनी चाची को घटना के बारे में बताया, जो उसके साथ शिकायत दर्ज कराने गई।
आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार लड़की अपने पिता और चाचा के साथ रहती थी। उसकी मां का कुछ साल पहले देहावसान हो गया था। उसके पिता हलवाई का काम करते थे और अक्सर काम पर रहते थे। कृष्ण नलसाज (प्लंबर) का काम करता था।
अदालत ने पीड़िता को धमकाने को लेकर कृष्ण को एक साल की जेल की कैद की सजा सुनायी तथा 5,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया।
अदालत ने कहा कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसकी सजा में एक महीने की अतिरिक्त सजा जोड़ी जाएगी।
दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी तथा अभियुक्त को कुल 55000 रुपये जुर्माना भरना होगा।
जिला अधिवक्ता एकलव्य ने बताया कि अदालत में कुल 14 लोगों ने गवाही दी।
भाषा
राजकुमार माधव
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