नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) या उनकी अनुषंगी कंपनियों को कोष प्रबंधन से संबंधित अतिरिक्त सेवाएं देने की अनुमति का प्रस्ताव दिया।
ऐसे में ये संस्थाएं पेंशन योजनाओं के लिए उपस्थिति बिंदु (पीओपी) के रूप में काम कर सकेंगी और उनके द्वारा प्रबंधित या सलाह दिए जाने वाले फंड के लिए वैश्विक वितरक के रूप में सेवाएं दे सकेंगी।
इस समय एएमसी और उनकी अनुषंगी कंपनियों को केवल ऐसी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है, जो पूल किए गए कोष के प्रबंधन और सलाह की प्रकृति की हैं।
सेबी के परामर्श पत्र में कहा गया है कि पेंशन कोष प्रबंधक के रूप में पंजीकृत एएमसी की अनुषंगी कंपनियों को पीओपी सेवाएं प्रदान करने और मुआवजा पाने की अनुमति दी जा सकती है।
हालांकि, इसके लिए एएमसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड निवेशकों के हित प्रभावित न हों।
भाषा पाण्डेय अजय
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