धर्मस्थल (कर्नाटक), आठ जुलाई (भाषा) धर्मस्थल में एक आपराधिक मामले के बारे में गलत सूचना प्रसारित करने के आरोप में एक पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, पत्रकार सुदर्शन बेलालू ने एक वेबसाइट पर खबर प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि जिला पुलिस अधिकारियों ने धर्मस्थल में पिछले अपराधों की जानकारी रखने का दावा करने वाले एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम से मिलने से जानबूझकर परहेज किया।
दक्षिण कन्नड़ पुलिस ने कहा कि रिपोर्ट तथ्यों या सबूतों की पुष्टि किए बिना प्रकाशित की गई थी और इसका उद्देश्य लोगों में डर पैदा करना था। उन्होंने दावा किया कि प्रारंभिक जांच से पुष्टि हुई है कि कानूनी टीम ने पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली थी और अधिकारी जानबूझकर अनुपस्थित नहीं थे।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 353 (1) (बी) (सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत धर्मस्थल थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।
भाषा सुरभि सिम्मी
सिम्मी