नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में गुजरात के पत्रकार महेश लांगा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमति जतायी।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस मामले को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।
एक वकील ने पीठ को बताया कि एक अंग्रेजी दैनिक के संवाददाता लांगा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है।
वकील ने बताया कि लांगा पर लगभग छह मामले दर्ज थे, जिनमें उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन वे केवल धन शोधन के एक मामले में हिरासत में थे।
ईडी ने 25 फरवरी को कहा कि उसने कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन की जांच के सिलसिले में लांगा को गिरफ्तार किया है।
लांगा के खिलाफ धन शोधन का यह मामला अहमदाबाद पुलिस की ओर से धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और कुछ लोगों को गलत तरीके से लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज दो प्राथमिकियों से उपजा है।
भाषा
पारुल पवनेश
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