मुंबई, 11 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को विधानसभा को सूचित किया कि सड़क निर्माण के दौरान लघु खनिजों के अवैध उत्खनन के लिए मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर 94.68 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बावनकुल ने कहा कि कंपनी द्वारा जुर्माने की राशि का एक प्रतिशत जमा करने के बाद उसकी अपील पर सुनवाई लंबित रहने तक उसकी जब्त मशीनरी को छोड़ दिया गया।
हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हाल ही में तब चर्चा में आई थी जब मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने उसे आवंटित ठेका रद्द कर दिया था, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी बोलीदाता लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने उच्चतम न्यायालय में निविदा प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
मेघा इंजीनियरिंग पर महाराष्ट्र के जालना जिले में शेगांव और पंढरपुर तीर्थ मार्गों पर सड़कों के निर्माण के दौरान लघु खनिजों का अवैध उत्खनन करने का आरोप लगा था।
भाजपा विधायक बबनराव लोनिकर के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा, ‘विभिन्न मामलों में जालना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कंपनी पर 38.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और परतुर के तहसीलदार ने विभिन्न आदेशों के माध्यम से 55.98 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।’
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