ठाणे, 12 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी 15 वर्षीय बहन को धमकाने और उससे दुष्कर्म करने के जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कल्याण अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी आर अष्टुरकर ने 32 वर्षीय आरोपी को 2015 में हुए अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (बलात्कार) और 506 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया।
यह आदेश दो जुलाई को पारित किया गया जिसकी एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हो सकी।
न्यायाधीश ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया।
विशेष सरकारी वकील कादम्बिनी खंडागले ने अदालत को बताया कि डोंबिवली निवासी आरोपी ने अगस्त और सितंबर 2020 में दो बार अपनी नाबालिग बहन का यौन उत्पीड़न किया।
घटना के समय समय किशोरी आरोपी और अपने दूसरे भाई के साथ किराए के मकान में रहती थी। दूसरी बार यौन उत्पीड़न के बाद 22 सितंबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई।
भाषा योगेश शोभना
शोभना