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Monday, July 14, 2025

नेशनल हेराल्ड मामला : अदालत ईडी के आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर 29 जुलाई को सुनाएगी फैसला

Newsनेशनल हेराल्ड मामला : अदालत ईडी के आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर 29 जुलाई को सुनाएगी फैसला

नयी दिल्ली, 14 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, ‘‘संज्ञान के पहलू पर सभी पक्षों की ओर से दलीलें समाप्त हो गई हैं। मामले को 29 जुलाई को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।’’

उन्होंने ईडी को निर्देश दिया, ‘‘यदि आवश्यक हो तो 15 से 17 जुलाई के बीच मामले की फाइलों के निरीक्षण के लिए जांच अधिकारी (आईओ) की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।’’

आदेश में कहा गया है, ‘‘प्रस्तावित अभियुक्तों की ओर से विभिन्न वकीलों द्वारा ‘केस लॉ’ और रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों के संदर्भ में दी गयी विस्तृत दलीलों को देखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी 19 जुलाई तक अपनी दलीलों का एक संक्षिप्त सारांश दाखिल करें, जो तीन-चार पृष्ठों से अधिक न हो।’’

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने 12 जुलाई को अपनी दलीलें पूरी कीं, उसके बाद सोमवार को कुछ अभियुक्तों के वकीलों ने अपनी अंतिम दलीलें पेश कीं।

अदालत दो जुलाई से हर कार्यदिवस को इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुन रही थी।

ईडी ने सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा एवं ऑस्कर फर्नांडीस के साथ-साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ पर आरोप लगाया है कि इन्होंने ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के धोखे से अधिग्रहण के लिए साजिश की और धनशोधन किया है।

ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार के पास ‘यंग इंडियन’ के 76 प्रतिशत शेयर थे और इस कंपनी ने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्ति को धोखे से हड़प लिया।

आरोप पत्र में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम हैं।

भाषा

सुरेश

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