सोनभद्र, 14 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की से कई बार दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 वर्षीय लड़की ने 13 मार्च 2021 को जुगैल थाने में दर्ज कराये गये मुकदमे में आरोप लगाया कि सुरेश कुमार नामक व्यक्ति ने उसे शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक उससे दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि सुरेश ने उसे एक मोबाइल फोन भी दिलवाया था। वह जब भी बुलाता था तब पीड़िता उसके पास चली जाती थी और वह उसे शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करता। मार्च 2021 को सुरेश ने उसे धमकी दी कि वह उसके रास्ते से हट जाये, वरना वह उसकी हत्या कर देगा।
प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए विवेचना की थी और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अमित वीर सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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