मुंबई, 14 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार जल्द ही गो तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाएगी और ऐसे मामलों में बार-बार अपराध करने वालों पर कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) लगाया जाएगा। मंत्री पंकज भोयर ने सोमवार को यह जानकारी दी।
विधान परिषद में भाजपा के श्रीकांत भारतीय द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए भोयर ने कहा कि राज्य में 2022 से जून 2025 तक गोहत्या, परिवहन और ‘बीफ’ की बिक्री से संबंधित 2,498 मामले दर्ज किए गए।
उन्होंने कहा कि इसी अवधि के दौरान 4,678 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1,724 टन ‘बीफ’ जब्त किया गया।
गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) भोयर ने कहा, ‘एक ही अपराध (गोहत्या, तस्करी और बिक्री) के लिए तीसरी बार गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर मकोका लगाया जाएगा।’
उन्होंने कहा, ‘हम गो तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाएंगे और इसे आगामी सत्र में पारित किया जाएगा।’
भाजपा के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) भरतिया ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं और गोरक्षकों पर भी मामला दर्ज किया जा रहा है।
भोयर ने कहा कि यदि गोरक्षकों (जो स्वेच्छा से सामाजिक कार्य करते हैं) के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, तो इसका अध्ययन किया जाएगा और उनके खिलाफ मामले वापस ले लिए जाएंगे।
भाषा
शुभम दिलीप
दिलीप