मुंबई, 14 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार मादक पदार्थ संबंधी मामलों में किशोर की परिभाषा तय करने की कानूनी उम्र घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि कानूनी खामियों का फायदा उठाकर नाबालिगों का मादक पदार्थ तस्करी में तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है।
गृह विभाग का भी प्रभार संभाल रहे फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार कानूनी खामियों को दूर करने और नाबालिगों को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने से रोकने के लिए संबंधित कानूनों में संशोधन करेगी।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि सरकार ने बार-बार मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लागू करने का निर्णय पहले ही ले लिया है।
फडणवीस ने कहा कि कानूनी खामियों का फायदा उठाकर नाबालिगों का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने सदन में कहा, ‘‘(मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में) किशोरों के लिए आयु सीमा को घटाकर 16 वर्ष (वर्तमान 18 वर्ष) किया जाएगा तथा आदतन अपराधियों पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।’’
मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों के व्यापार में विदेशी नागरिकों, विशेषकर नाइजीरियाई नागरिकों की संलिप्तता पर चिंता जताई।
भाषा नेत्रपाल माधव
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