कोच्चि, 16 जुलाई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एमआर अजितकुमार के ट्रैक्टर पर सवार होकर सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर पहुंचने पर बुधवार को नाखुशी व्यक्त की। ट्रैक्टर का इस्तेमाल केवल मंदिर में सामान ले जाने के लिए किया जाता है।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस की पीठ ने राज्य सरकार से सवाल किया कि इस घटना के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है।
अदालत ने यह सवाल स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान किया, जो सबरीमला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट पर आधारित थी। सबरीमला विशेष आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने 12 और 13 जुलाई को मंदिर के पैदल मार्ग पर ट्रैक्टर से यात्रा की।
उच्च न्यायालय ने मंदिर तक जाने वाले पैदल मार्ग पर ट्रैक्टर से यात्रा करने पर रोक लगाई है।
सरकार ने अदालत को बताया कि घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसने पीठ को बताया कि इस संबंध में एडीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
राज्य सरकार के मुताबिक, पुलिस विभाग के स्वामित्व वाले ट्रैक्टर के चालक के खिलाफ 12 जुलाई को तीन यात्रियों को मंदिर तक ले जाने और पैदल मार्ग पर लापरवाहीपूर्वक एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सरकार ने अदालत को बताया कि चालक ने 13 जुलाई को उसी पैदल मार्ग से दो यात्रियों को मंदिर से वापस पंबा पहुंचाया था।
भाषा धीरज पारुल
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