मुंबई, 16 जुलाई (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना (उबाठा) के नेता संजय राउत की मानहानि से जुड़े मामले में जारी समन के खिलाफ भाजपा सांसद नारायण राणे की याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
राउत ने 15 जनवरी, 2023 को भांडुप उपनगर में आयोजित कोंकण महोत्सव में अपने बारे में कथित रूप से ‘दुर्भावनापूर्ण और झूठी’ टिप्पणी करने के लिए राणे के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है।
राणे ने कथित तौर पर कहा था कि राउत का नाम मतदाता सूची में नहीं है और जब वह (राणे) शिवसेना में थे, तब उन्होंने राज्यसभा चुनाव में राउत की मदद की थी।
शिकायत का संज्ञान लेते हुए, मझगांव की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने अप्रैल में भाजपा सांसद को समन जारी किया था।
राणे ने सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत में समन को चुनौती देते हुए कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का कोई मामला नहीं बनता।
राणे के आवेदन में कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने “बिना कोई कारण बताए या न्यायिक विवेक का उपयोग किए” समन जारी किया।
दूसरी ओर, राउत के वकील सार्थक शेट्टी ने दलील दी कि मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई अवैधता नहीं है और यह मानहानि का स्पष्ट मामला है।
अदालत ने बुधवार को राणे की याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है। मजिस्ट्रेट के समक्ष मानहानि मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
भाषा जोहेब रंजन
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