ठाणे (महाराष्ट्र), 17 जुलाई (भाषा) ठाणे की एक अदालत ने 2018 में एक किराना व्यापारी से 12.15 लाख रुपये की नकदी और आभूषण लूटने के जुर्म में पांच लोगों को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन एल काले ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ डकैती समेत सभी आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया।
अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 3,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ये अभियुक्त 31 से 47 वर्ष की उम्र के हैं।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय मुंडे ने अदालत को बताया कि दो अगस्त, 2018 को तड़के महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी इलाके के भादवड़ में एक किराना व्यापारी के घर में कपड़े से अपना चेहरा ढके अभियुक्तों ने सेंध लगाई।
मुंडे ने अदालत से कहा कि डकैतों ने किराना व्यापारी और उसके परिवार के सदस्यों को धमकाया तथा उनसे 12.15 लाख रुपये मूल्य की लूटपाट की जिनमें 8.75 लाख रुपये नकद थे।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपियों ने घर के लोगों को एक शयनकक्ष में बंद कर दिया और फिर नकदी एवं सामान लेकर भाग गए।
न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं।
मुंडे ने बताया कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए कुल 23 गवाहों से पूछताछ की गई।
भाषा
राजकुमार मनीषा
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