नयी दिल्ली, 17 जुलाई (भाषा) केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने राज्य स्तरीय दत्तक ग्रहण एजेंसियों से कहा है कि वे इस प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों के लिए हर चरण में परामर्श सेवाओं को संस्थागत रूप से लागू करें।
इस संबंध में ‘पीटीआई’ ने सबसे पहले नौ जुलाई को यह खबर दी थी।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने राज्य स्तरीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य और जिला स्तर पर योग्य परामर्शदाताओं को नामित या पैनल में शामिल करें।
मंत्रालय ने कहा कि अब गोद लेने की प्रक्रिया में इच्छुक दत्तक माता-पिता, गोद लिए गए बच्चे और बच्चे के असली माता-पिता के लिए परामर्श सहायता अनिवार्य होगा।
विशेष रूप से, गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) की प्रक्रिया के दौरान इच्छुक माता-पिता को, गोद लिए जा रहे बच्चों को उनके स्थानांतरण के समय और दत्तक ग्रहण के बाद की स्थितियों या परिवार में समायोजन न होने की स्थिति में परामर्श प्रदान किया जाएगा।
भाषा राखी शफीक
शफीक