भुवनेश्वर, 17 जुलाई (भाषा) ओडिशा सरकार ने सभी विभागों को कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण’ (पोओएसएच) कानून के अनुपालन के निर्देश दिए हैं।
यह कदम बालासोर की एक छात्रा की आत्मदाह से हुई मौत के बाद उठाया गया है जिसने कॉलेज के एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर आंतरिक समिति (आईसी) के गठन, समयबद्ध जांच, शिकायत निवारण तंत्र और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने विभागाध्यक्षों एवं प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत की जाए।
आहूजा ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में ‘शी-बॉक्स’ पोर्टल की जानकारी और आईसी का विवरण प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने को कहा है।
सभी आईसी को अगले छह महीने तक हर महीने बैठक करने और उसके बाद तिमाही बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
भाषा राखी शफीक
शफीक