बारीपदा, 18 जुलाई (भाषा)ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने 2021 में एक दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म के दोषी करार दिये गए 62 वर्षीय एक व्यक्ति को शुक्रवार को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सत्यनारायण पात्रा ने यह सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण चंद्र दास ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो उसे छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
दास ने बताया कि दोषी ने 22 वर्षीय आदिवासी दिव्यांग महिला के साथ 2021 में कई बार दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक के मुताबिक पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने बाद में रसगोविंदपुर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने पीड़िता के बयान, नौ गवाहों और चिकित्सा जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया।
भाषा धीरज नरेश
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