बेंगलुरु, 18 जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक बिरथी बसवराज को हत्या के एक मामले में 19 जुलाई को पूर्वाह्न 11:30 बजे संबंधित अधिकारियों के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा।
बसवराज शहर में एक उपद्रवी की हत्या के मामले में आरोपी हैं।
अदालत ने निर्देश दिया है कि जांच में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35 के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।
शिवप्रकाश उर्फ बिकलू शिवू की मंगलवार रात शहर के भारती नगर में हत्या कर दी गई थी।
प्राथमिकी में पांचवें आरोपी के रूप में नामित बसवराज ने इसे रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि यह प्राथमिकी बिना किसी आधार के दर्ज की गई है।
मृतक की मां विजयलक्ष्मी ने दावा किया कि उन्होंने अपनी शुरुआती शिकायत में बसवराज का नाम नहीं लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका नाम जोड़ दिया, जिससे प्राथमिकी की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने बसवराज को अस्थायी राहत प्रदान करते हुए पुलिस को सोमवार तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे चौटा के माध्यम से विधायक ने अपने खिलाफ जारी पुलिस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
भाषा देवेंद्र शफीक
शफीक