नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, ‘‘यह क्या है? मामले का राजनीतिकरण मत कीजिए। चुनाव मैदान में अपनी लड़ाई लड़िए।’’
सूर्या पर राज्य के हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या की फर्जी खबर फैलाने का आरोप था।
पीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और उसे कानूनी कार्यवाही के राजनीतिकरण के खिलाफ चेतावनी दी।
यह मामला सूर्या द्वारा सात नवंबर, 2024 को साझा की गयी पोस्ट से उत्पन्न हुआ था। सूर्या ने कई कन्नड़ समाचार पोर्टल की एक खअर का हवाला दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई नामक एक किसान ने इसलिए आत्महत्या कर ली थी कि क्योंकि उसे पता चला था कि वक्फ बोर्ड द्वारा उसकी जमीन ले ली है।
बाद में सूर्या को जब पता चला कि यह दावा निराधार है तो उन्होंने पोस्ट को हटा दिया गया।
भाषा सुरभि माधव
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