नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने संबद्धता मानदंडों में संशोधन करते हुए स्कूलों में शौचालयों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर वास्तविक समय की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता ने कहा, ‘छात्रों की सुरक्षा स्कूल की सर्वोच्च जिम्मेदारियों में से एक है और यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को स्कूल में एक सुरक्षित और सुसंगत माहौल मिले। सुरक्षा के दो पहलू हैं- (क) असामाजिक तत्वों से सुरक्षा (ख) डराने/धमकाने और अन्य अंतर्निहित खतरों के संदर्भ में बच्चों की समग्र भलाई के लिए सुरक्षा।
उन्होंने कहा, ‘सतर्क और संवेदनशील कर्मचारियों तथा नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल से ऐसी सभी आशंकाओं को रोका जा सकता है।’
स्कूल परिसर में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने सीसीटीवी लगाने के बारे में एक खंड को शामिल करके संबद्धता उपनियम-2018 के अध्याय चार (बुनियादी ढांचे) में संशोधन किया है।
गुप्ता ने कहा, ‘स्कूल को स्कूल के सभी प्रवेश और निकास द्वारों, लॉबी, गलियारे, सीढ़ियों, सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कैंटीन क्षेत्र, स्टोर रूम, खेल के मैदान और शौचालयों तथा वॉशरूम को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में वास्तविक समय की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग वाले उच्च रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘इन सीसीटीवी कैमरों में कम से कम 15 दिनों की फुटेज रखने की क्षमता वाला उपकरण होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम से कम 15 दिनों की फुटेज सुरक्षित रखी जाए, ताकि अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर सकें।’
भाषा
शुभम नरेश
नरेश