नागपुर, 21 जुलाई (भाषा) मुंबई की कई ट्रेन में 11 जुलाई 2006 को हुए सिलसिलेवार विस्फोट मामले में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए गए 12 लोगों में से दो को सोमवार शाम नागपुर केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि इनमें एहतेशाम सिद्दीकी व मोहम्मद अली शामिल हैं। सिद्दीकी को 2015 में एक निचली अदालत ने मामले में मौत की सजा सुनाई थी, जबकि अली आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे।
एक अधिकारी ने बताया कि 12 लोगों में शामिल नवीद खान भी यहीं जेल में रहेगा, क्योंकि वह हत्या के प्रयास के एक मामले में विचाराधीन कैदी है।
मुंबई उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई 2006 को मुंबई में कई ट्रेन में किए गए सात बम धमाकों के मामले में सोमवार को सभी 12 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है तथा यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने यह अपराध किया है।
यह फैसला शहर के पश्चिमी रेलवे नेटवर्क को हिला देने वाले आतंकवादी हमले के 19 साल बाद आया है। इस हमले में 180 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे।
भाषा
नोमान दिलीप
दिलीप