मुंबई, 21 जुलाई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद नारायण राणे ने सोमवार को मुंबई उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिकाएं वापस ले लीं, जिनमें उन्होंने 2021 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिए अपने बयान के कारण उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने का अनुरोध किया था।
राणे के वकील अनिकेत निकम ने न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे के नेतृत्व वाली पीठ को बताया कि पुलिस ने पड़ोसी रायगढ़ जिले में दर्ज मामले में पहले ही ‘सी समरी’ रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसका अर्थ है कि मामला न तो सच है और न ही झूठ।
अतिरिक्त लोक अभियोजक जे. पी. याग्निक ने अदालत को सूचित किया कि पुणे में दर्ज मामले में भी इसी प्रकार की रिपोर्ट दायर की जाएगी।
पीठ ने इसको ध्यान में रखते हुए रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग के लोकसभा सदस्य राणे को याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दे दी।
भाषा
अमित दिलीप
दिलीप