नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) वाहन विनिर्माता हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने मंगलवार को कहा कि कुछ एसयूवी मॉडल पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति उपकर के कथित कम भुगतान के लिए उससे जुर्माने सहित 517.34 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
हुंदै मोटर इंडिया ने कहा कि उसे तमिलनाडु के सीजीएसटी विभाग के आयुक्त (अपील) से एक आदेश मिला है जिसमें सितंबर, 2017 से मार्च, 2020 की अवधि के लिए कुछ एसयूवी मॉडल पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का कम भुगतान करने का आरोप लगा है।
एचएमआईएल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उससे 258.67 करोड़ रुपये के जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की मांग और जुर्माने की पुष्टि की गई है।
कंपनी के प्रवक्ता ने इस आदेश पर कहा, ‘‘एमआईएल का मानना है कि इस मामले में उद्योग के सामने आने वाले मुद्दे को हल करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा दिए गए संशोधन और स्पष्टीकरण कंपनी के पक्ष में हैं।’’
प्रवक्ता ने कहा कि एचएमआईएल इस आदेश की समीक्षा कर रही है और उचित मंच के जरिये कानूनी उपाय करने के अधिकार का प्रयोग करेगी।
कंपनी ने दावा किया कि इस आदेश के कारण उसकी वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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