नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने चित्तौड़गढ़ विस्फोटक-बरामदगी मामले में तीन साल तक फरार रहने के बाद अप्रैल में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी फिरोज खान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया।
बयान में कहा गया है कि सोमवार को जयपुर में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दायर पूरक आरोपपत्र में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
एनआईए के बयान में कहा गया है कि अदालत ने पहले फिरोज खान को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था।
एनआईए की जांच से पता चला है कि फिरोज खान ने मार्च 2022 में संवर्धित विस्फोटक उपकरण (आईईडी) बनाने में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों और घटकों की बरामदगी से संबंधित मामले में कई सह-आरोपियों के साथ साजिश रची थी।
भाषा
शुभम दिलीप
दिलीप