बेंगलुरु, 22 जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बेंगलुरु का प्रतिष्ठित सेंचुरी क्लब सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में मान्य होगा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि मैसुरु के तत्कालीन महाराजा से 1913 में प्राप्त भूमि अनुदान के कारण क्लब को यह मान्यता मिली है।
अदालत ने कहा कि क्लब आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य है।
कर्नाटक सूचना आयोग द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने वाली क्लब की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने अपने हालिया फैसले में कहा कि कब्बन पार्क से सटी 7.5 एकड़ प्रमुख भूमि का अनुदान राज्य की ओर से पर्याप्त वित्तीय सहायता है।
अदालत ने कहा कि इससे क्लब आरटीआई अधिनियम के दायरे में आ जाता है।
न्यायमूर्ति गोविंदराज ने अपने आदेश में कहा, ‘‘जिस भूमि पर याचिकाकर्ता क्लब स्थित है, उसका अनुदान राज्य की ओर से मैसुरु के तत्कालीन महाराजा द्वारा किया गया पर्याप्त वित्तपोषण है, जिससे आरटीआई अधिनियम के प्रावधान आकर्षित होते हैं।’’
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