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Wednesday, July 23, 2025

मुंबई ट्रेन विस्फोट: बरी होने के बाद नौ लोग जेल से बाहर

Newsमुंबई ट्रेन विस्फोट: बरी होने के बाद नौ लोग जेल से बाहर

मुंबई, 22 जुलाई (भाषा) मुंबई में जुलाई 2006 में लोकल ट्रेन में हुए बम विस्फोट मामले में उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए गए 11 लोगों में से नौ लोगों को महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों से रिहा कर दिया गया है, जबकि दो लोगों के खिलाफ अन्य मामले भी लंबित हैं, जिसकी वजह से वे अब भी सलाखों के पीछे हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

यहां सात ट्रेन में विस्फोट में 180 से अधिक लोगों की मौत के 19 साल बाद बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा, जिससे यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया है।

यहां एक अधिकारी ने बताया कि नासिक रोड जेल में सजा काट रहा साजिद मगरूब अंसारी उस समय पैरोल पर जेल से बाहर था, जब उच्च न्यायालय ने उसे बरी करने का फैसला सुनाया।

उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह अंसारी जेल अधिकारियों के समक्ष पेश हुआ और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया।

पुणे के यरवदा केंद्रीय कारागार ने सोमवार को सजा काट रहे दो कैदियों में से एक को रिहा कर दिया।

जेल विभाग ने आरिफ खान बशीर खान को रिहा कर दिया, लेकिन मोहम्मद फैसल रहमान शेख अभी भी जेल में है, क्योंकि उसके खिलाफ एक अन्य मामला लंबित है।

एहतेशाम सिद्दीकी और मोहम्मद अली आलम शेख को नागपुर केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया। लेकिन एक कैदी, नवीद खान, हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी होने के कारण जेल में ही रहा।

अधिकारी ने बताया कि विस्फोट मामले में मौत की सजा पाए कमाल अंसारी की कोविड-19 महामारी के दौरान मौत हो गई थी।

डॉ. तनवीर अंसारी, सोहेल महमूद शेख, ज़मीर अहमद लतीपुर रहमान शेख और मोहम्मद साजिद मोहम्मद शफी को अमरावती जेल से, जबकि मुजम्मिल अताउर रहमान शेख को नासिक रोड केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया।

नागपुर से रिहा हुए सिद्दीकी और शेख आज शाम विमान से मुंबई पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनका स्वागत किया और उनसे मिलकर भावुक हो गए।

भाषा यासिर पारुल

पारुल

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