नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कथित हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा जिसमें उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की।
वानी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए निचली अदालत के 2010 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उन्हें 2005 के एक मामले में आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों से बरी कर दिया गया था जबकि इसी मामले के आधार पर 2007 में धन शोधन का मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस फैसले को बरकरार रखा था।
वकील एम एस खान ने कहा कि उनके मुवक्किल वानी को हथियार रखने के लिए शस्त्र अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों को छोड़कर सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।
भाषा शफीक अविनाश
अविनाश