नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने ग्राहकों से खातों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आठ अगस्त तक ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) जानकारी अद्यतन करने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पीएनबी ने यह कदम उठाया है।
निर्धारित समय के भीतर केवाईसी विवरण अद्यतन नहीं करने पर खाते पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
पीएनबी ने बयान में कहा कि यह केवल उन ग्राहकों के लिए लागू है जिनके खातों का केवाईसी अद्यतन 30 जून, 2025 तक होना है,
बयान के अनुसार, ‘‘केवाईसी अनुपालन प्रक्रिया के तहत, पीएनबी ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अद्यतन पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, हाल की तस्वीर, पैन/फॉर्म 60, आय प्रमाण, मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध न हो) या कोई अन्य केवाईसी जानकारी शाखा में उपलब्ध कराएं।’’
केवाईसी अद्यतन पीएनबी ओएनई/इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं (आईबीएस) के माध्यम से या आठ अगस्त, 2025 तक अपनी शाखा को पंजीकृत ईमेल/डाक के माध्यम से भी किया जा सकता है।
भाषा रमण अजय
अजय