26.5 C
Jaipur
Thursday, July 24, 2025

न्यायालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लू से बचाने की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा

Newsन्यायालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लू से बचाने की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लू के जानलेवा प्रभावों से बचाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों से जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आदिल शरफुद्दीन द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लिया और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, सभी राज्य सरकारों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को नोटिस जारी किए।

जनहित याचिका में राष्ट्रीय ताप संरक्षण नियमन बनाने और लागू करने का भी अनुरोध किया गया है, जिसके तहत नियोक्ताओं को गर्मी से संबंधित सुरक्षा जैसे समायोजित कार्य घंटे, विश्राम गृह और गर्मियों के दौरान चिकित्सा किट प्रदान करना अनिवार्य होगा।

अत्याधिक गर्मी से संबंधित मौतों में खतरनाक वृद्धि का दावा करते हुए याचिका में कहा गया है कि अकेले 2024 में 733 लोगों की मौत हुई।

भाषा शफीक नेत्रपाल

नेत्रपाल

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles