प्रयागराज, 23 जुलाई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भदोही से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक जाहिद बेग को बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के एक मामले में बुधवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति समीर जैन ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने इससे पूर्व दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
जाहिद बेग के घर काम करने वाली सहायिका की मृत्यु के बाद बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के संबंध में उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। कुछ मामले जाहिद की पत्नी और बेटे के खिलाफ भी दर्ज किए गए थे। हालांकि, उनकी पत्नी को कुछ दिनों पहले इन मामलों में अग्रिम जमानत मिल चुकी है।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने भदोही के पुलिस थाना कोतवाली में जाहिद बेग के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया गया कि बेग द्वारा बंधुआ मजदूरी कराई गई और मानव तस्करी की गई।
भाषा
राजेंद्र, रवि कांत रवि कांत