भुवनेश्वर, 24 जुलाई (भाषा) ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) के एक नेता पर बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के मुताबिक, लक्ष्मीसागर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2) (बलात्कार), 89 (महिला की अनुमति के बिना गर्भपात करना), 296 (अश्लील कृत्य) और 352 (आपराधिक धमकी) के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अब 19 वर्ष की हो चुकी पीड़िता का कैपिटल अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण किया गया।
अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि भुवनेश्वर नगर निगम के पार्षद ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और नाबालिग होने के दौरान उसे गर्भवती कर दिया।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पार्षद ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया तथा अपनी पत्नी से तलाक लेने के बाद उससे शादी करने का वादा किया।
पीड़िता ने कहा, ‘‘जब मैंने उससे शादी के लिए कहा तो उसने मुझे धमकी दी और भुवनेश्वर छोड़ने को कहा। ’’
पार्षद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। बीजद की ओर से इस संबंध में अब तक कोई टिप्पणी उपलब्ध नहीं थी।
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