नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि अधिकारियों ने गुटखा, सिगरेट और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पादों का कारोबार करने वाली वाणिज्यिक इकाइयों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में जून तक 104.38 करोड़ रुपये की कर चोरी किये जाने के 61 मामलों का पता लगाया है।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि तंबाकू उत्पादों का अवैध व्यापार चोरी-छिपे किया जाता है और इसलिए राजस्व की हानि का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
जाधव ने बताया, ‘‘हालांकि, केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) क्षेत्रों और माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने गुटखा/चबाने वाले तंबाकू/सिगरेट/पान मसाला (इकाइयों) द्वारा (कर चोरी) किये जाने के 61 मामलों का पता लगाया है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में जून 2025 तक लगभग 104.38 करोड़ रुपये की कर राशि शामिल है।’’
प्रश्न के जरिये यह जानकारी मांगी गई थी कि क्या सरकार ने जर्दा क्षेत्र में कर चोरी, अवैध व्यापार और अनियमित उत्पादन की सीमा का आकलन किया है।
प्रवर्तन कार्रवाई को मजबूत करने के लिए उठाये गए कदमों के बारे में जाधव ने यह जानकारी दी कि डीजीजीआई और सीजीएसटी अधिकारियों को पंजीकृत करदाताओं के अनुपालन स्तर को सत्यापित करने और इसमें वृद्धि करने तथा अपंजीकृत इकाइयों की पहचान करने के लिए निर्देशित किया गया है।
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