नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि यूको बैंक के गिरफ्तार पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सुबोध कुमार गोयल और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है और धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत उनकी 106 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।
गोयल को मई माह में दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी लगभग 6,200 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज घोटाले से जुड़े एक मामले में हुई थी। यह मामला कोलकाता स्थित टीएमटी बार आपूर्ति करने वाली कंपनी कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) से जुड़ा था।
वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में कोलकाता जेल में बंद हैं।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नौ जुलाई को जारी एक अनंतिम आदेश के तहत गोयल की 106.36 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की गईं।
इसमें कहा गया है कि 11 जुलाई को कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष एक नया आरोपपत्र भी दायर किया गया था और गोयल, उनके परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों और संबंधित कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।
यूको बैंक के पूर्व प्रमुख को सीएसपीएल को 1,460 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो बाद में एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) में बदल गया।
ईडी ने कहा, ‘सीएसपीएल को ऋण स्वीकृत करने के बदले गोयल को फर्जी कंपनियों के माध्यम से नकदी, अचल संपत्ति, लग्जरी सामान और सेवाओं के रूप में भारी मात्रा में अवैध लाभ प्राप्त हुआ।’
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नोमान नरेश
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