ठाणे, 30 जुलाई (भाषा) ठाणे जिले की कल्याण सत्र अदालत ने एक स्थानीय अस्पताल में ‘रिसेप्शनिस्ट’ (महिला कर्मचारी) पर हमला किए जाने से संबंधित मामले में मुख्य आरोपी गोकुल झा के भाई रंजीत भुलेश्वर झा की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
पीड़िता ने झा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए हलफनामा दायर किया था और मंगलवार को अदालत में पेश होकर उसे रिहा न किए जाने की गुहार लगाई थी।
पीड़िता ने मंगलवार को अपने अधिवक्ता हरीश नायर के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा, ‘‘अगर अदालत गोकुल के भाई रंजीत झा को जमानत दे देती है, तो वह बाहर आएगा, जिसके बाद वह मुझ पर और मेरे परिवार पर फिर से हमला करेगा।’’
महिला ने दावा किया कि उसकी रिहाई से जांच खतरे में पड़ सकती है, गवाहों के साथ समझौता हो सकता है और यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों पर भी दबाव पड़ सकता है।
यह घटना इसी महीने की शुरुआत में कल्याण पूर्व स्थित एक बाल चिकित्सालय में हुई थी।
पीड़ित महिला मूल रूप से मराठी भाषी थी और आरोपी प्रवासी थे, जिस कारण इस घटना ने राजनीतिक रंग भी ले लिया था।
इस घटना का वीडियो भी प्रसारित हो गया था।
रंजीत और उसके भाई पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 75 (यौन उत्पीड़न) और 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गोकुल झा भी न्यायिक हिरासत में हैं।
भाषा यासिर नरेश
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