नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2021 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 48 वर्षीय व्यक्ति के परिजनों को लगभग 31.48 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किए जाने का आदेश दिया है।
पीठासीन अधिकारी अजय कुमार जैन ने यहां मृतक अरुण कुमार के परिजनों द्वारा प्रस्तुत दावे पर सुनवाई की।
महिपालपुर फ्लाईओवर पर 22 अगस्त 2021 को लापरवाही से चलाई जा रही मोटरसाइकिल की चपेट में आ जाने से कुमार की मृत्यु हो गई थी।
न्यायाधिकरण ने 17 जुलाई के आदेश में कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो अरुण की लापरवाही को दर्शाता हो।
इसने कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष के गवाह एक (प्रत्यक्षदर्शी) के साक्ष्य और पुलिस जांच से यह साबित हो चुका है कि दुर्घटना वाहन के तेज और लापरवाही से चलाने के कारण हुई।’’
इसने बीमाकर्ता आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया।
भाषा यासिर नेत्रपाल
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