भोपाल, 31 जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने बृहस्पतिवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर सहित अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करनी चाहिए।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, “महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा 11 जुलाई 2006 को हुए मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की घोषणा की है। ठीक इसी तरह उसे मालेगांव मामले में भी अपील दायर करना चाहिए।”
मसूद ने कहा, “दोनों मामले समान हैं। मुझे खबरों के जरिए पता चला कि मालेगांव विस्फोट के आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।”
मालेगांव विस्फोट मामले में पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने कहा कि वे मुंबई में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देंगे। पीड़ितों के वकील शाहिद नदीम ने कहा कि कुछ पीड़ित परिवार फैसले के खिलाफ स्वतंत्र अपील दायर करेंगे।
करीब 17 साल पहले मालेगांव में हुए बम धमाकों में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित इस मामले में आरोपियों में शामिल थे।
वर्ष 2008 में 29 सितंबर को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिलों में रखे विस्फोटकों में धमाका हुआ था।
भाषा ब्रजेन्द्र जितेंद्र
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