नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो अन्य राज्यों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए आवेदन करने से रोकता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम नियम 2024 का नियम 9बी, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम चाहने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पात्रता से संबंधित है और अन्य राज्यों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को इसके लिए आवेदन करने से रोकता है।
प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायिक सेवाओं से सेवानिवृत्त विजय प्रताप सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।
सिंह ने दावा किया कि यह नियम ‘संवैधानिक दुर्बलता’ से ग्रस्त है क्योंकि यह ‘वर्ग के भीतर वर्ग’ का निर्माण करता है।
भाषा शोभना नरेश
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