नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी स्थित तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा द्वारा दिल्ली की एक अदालत में दायर उस अर्जी का शुक्रवार को विरोध किया, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बातचीत करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।
जेल अधिकारियों ने विशेष न्यायाधीश चंदरजीत सिंह के समक्ष एक बंद कमरे में सुनवाई के दौरान यह दलील दी।
राणा 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का कथित तौर पर करीबी सहयोगी है।
एक सूत्र ने बताया कि न्यायाधीश ने इस दलील पर गौर किया और मामले की सुनवाई की तारीख पांच अगस्त तय की।
अमेरिकी ‘सुप्रीम कोर्ट’ ने चार अप्रैल को भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसे भारत लाया गया था।
छब्बीस नवंबर, 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक समूह समुद्री रास्ते से भारत की वित्तीय राजधानी में घुसा और उन्होंने एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमले किए।
लगभग 60 घंटे तक जारी रहे इस हमले में कुल 166 लोग मारे गए थे।
भाषा सुरभि सुरेश
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