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Thursday, August 7, 2025

गोवा विस: पर्यटक अनुकूल विधेयक पारित, उल्लंघन पर एक लाख रुपये का जुर्माना

Newsगोवा विस: पर्यटक अनुकूल विधेयक पारित, उल्लंघन पर एक लाख रुपये का जुर्माना

पणजी, दो अगस्त (भाषा) गोवा विधानसभा में राज्य भर के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को परेशान करने से रोकने और अनधिकृत गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम और भारी जुर्माने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया गया है।

गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे ने विधानसभा में शुक्रवार को गोवा पर्यटन स्थल (संरक्षण और रखरखाव) संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया जिसका उद्देश्य ‘उत्पात’ की परिभाषा का विस्तार करके और जुर्माने की सीमा एक लाख रुपये करके, 2001 के अधिनियम को मजबूत करना है।

विधेयक पर चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया और इस दौरान खाउंटे ने कहा कि इस कानून से पर्यटकों को परेशान करने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।

खाउंटे ने पर्यटकों की सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहतर विनियमन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, ‘‘हर चीज़ के लिए एजेंट हैं और यह विधेयक पर्यटकों को परेशान करने वाली गतिविधियों पर लगाम लगाने और उन्हें समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।’’

इस कानून में ‘उत्पात’ की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है और इसमें अब कई तरह की गतिविधियां को शामिल किया गया है, जिनमें खतरे या प्रदूषण का कारण बनने वाली नौकाओं का संचालन, पर्यटकों को सामान खरीदने या सेवाएं लेने के लिए परेशान करना, अनधिकृत क्षेत्रों में शराब पीना या कांच की बोतलें तोड़ना, खुले या गैर-निर्दिष्ट क्षेत्रों में खाना पकाना, कूड़ा-कचरा फैलाना, गैर-निर्दिष्ट क्षेत्रों में जलक्रीड़ा का आयोजन अथवा टिकट बिक्री करना, अनधिकृत रूप से फेरी लगाना, भीख मांगना या समुद्र तटों पर वाहन चलाना आदि आते हैं।

नये कानून में पर्यटकों की स्वतंत्र आवाजाही में बाधा डालने तथा जबरदस्ती बिक्री की रणनीति को भी जुर्म माना जाएगा।

संशोधित धारा 10 के तहत अब उल्लंघन करने वाले लोगों पर कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और इसे एक लाख रुपये तक भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

भाषा प्रीति शोभना

शोभना

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