पणजी, पांच अगस्त (भाषा) गोवा विधानसभा में कचरे के अवैध तरीके से निपटान पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने तथा अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देने वाला एक विधेयक पारित किया गया है।
विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए सजा के साथ-साथ तीन लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इस विधेयक के जरिए पुलिस अवैध रूप से कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को भी जब्त कर सकती है।
गोवा विधानसभा के मौजूदा सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पर्यावरण मंत्री एलेक्सो सेक्वेरा की अनुपस्थिति में ‘गोवा गैर-जैवनिम्नीकरण कचरा’ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2025 सदन में पेश किया गया।
सदन में इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा किए जाने के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
सावंत ने कहा कि इस विधेयक को गोवा गैर-जैवनिम्नीकरण कचरा (नियंत्रण) अधिनियम 1996 में संशोधन करके बनाया गया है तथा इसमें ‘थोक अपशिष्ट जनरेटर’ (प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली इकाई), ‘अपशिष्ट संग्रहकर्ता’ और ‘सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा’ (एमआरएफ) जैसी नयी चीजें शामिल की गई हैं।
उन्होंने कहा कि अनुसूची का विस्तार करते हुए इसमें कई परत वाली प्लास्टिक, रबर, टेट्रा पैक और जूट जैसे अधिक प्रकार के गैर-जैवनिम्नीकरणीय कचरे को भी शामिल किया गया है।
सावंत ने कहा कि संशोधित कानून के तहत अब सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों या नालियों में कचरा फेंकना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है।
उन्होंने बताया कि मालिकों, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिए अधिकृत प्रणालियों के माध्यम से गैर-जैवनिम्नीकरण अपशिष्ट के समुचित निपटान को सुनिश्चित करना अनिवार्य किया कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और आवास में रहने वाले लोगों द्वारा नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है जबकि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सावंत ने बताया कि विधेयक में यह प्रावधान शामिल किया गया कि बड़े पैमाने पर कूड़ा फेंकना या जलाने जैसे नियमों का गंभीर उल्लंघन करने पर सजा के साथ तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि एक महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत, कानून पुलिस को अवैध रूप से कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को जब्त करने की अनुमति देता है।
भाषा प्रीति सुरभि
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