नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) दीवानी विवाद मामले में आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की खिंचाई करने के कुछ दिनों बाद, उच्चतम न्यायालय ने उस मामले को आठ अगस्त के लिए पुनः सूचीबद्ध किया है।
एक अभूतपूर्व आदेश में, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने चार अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के ‘‘सेवानिवृत्त होने तक’’ उनके रोस्टर से आपराधिक मामलों को हटा दिया, क्योंकि उन्होंने एक दीवानी विवाद में आपराधिक प्रकृति के समन को बरकरार रखा था।
शीर्ष अदालत की वादसूची के अनुसार, इस मामले की सुनवाई वही पीठ करेगी।
सूत्रों के अनुसार, शीर्ष अदालत के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने पीठ के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है और इस मामले में प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई से भी परामर्श किया गया था।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक कंपनी के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिस पर दीवानी प्रकृति के एक व्यावसायिक लेनदेन में शेष राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप था।
भाषा शफीक अविनाश
अविनाश