नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) दिल्ली के एक उपभोक्ता मंच ने विमानन कंपनी इंडिगो को एक महिला को अस्वच्छ और दागदार सीट उपलब्ध कराने के लिए सेवा में कमी का दोषी माना।
उपभोक्ता मंच ने इसी के साथ महिला यात्री को हुई असुविधा, पीड़ा और मानसिक परेशानी के लिए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
नयी दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पिंकी नामक महिला यात्री द्वारा दर्ज कराई की शिकायत पर सुनवाई की। महिला ने आरोप लगाया गया था कि इस साल दो जनवरी को जब वह बाकू से नयी दिल्ली की यात्रा कर रही थी, तो उसे ‘अस्वच्छ, गंदी और दागदार’ सीट उपलब्ध कराई गई थी। आयोग में अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्य बारिक अहमद और शेखर चंद्र हैं।
पिंकी ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे के संबंध में उनकी शिकायत को ‘‘खारिज कर दिया गया और असंवेदनशील रवैया अपनाया गया।’’
इंडिगो ने महिला यात्री के दावे का खंडन करते हुए कहा कि उसने शिकायतकर्ता की समस्या का संज्ञान लिया और उसे एक अलग सीट आवंटित की, जिस पर उसने स्वेच्छा से यात्रा की और नयी दिल्ली तक की अपनी यात्रा पूरी की।
मंच ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर नौ जुलाई को फैसला दिया। हाल में उपलब्ध कराई गई फैसले की प्रति के मुताबिक मंच ने कहा, ‘‘हम मानते हैं कि प्रतिवादी (इंडिगो) सेवा में कमी का दोषी है।’’
मंच ने कहा, ‘‘जहां तक उसे हुई असुविधा, शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सवाल है, हमारा मानना है कि उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम तदनुसार प्रतिवादी को उसे हुई मानसिक, शारीरिक पीड़ा के लिए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देते हैं।’’
मंच ने महिला यात्री को 25 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने का निर्देश दिया है।
भाषा धीरज देवेंद्र
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