नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कराधान अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया, जिसका उद्देश्य एकीकृत पेंशन योजना के अंशधारकों को कर छूट प्रदान करना है।
विधेयक में आयकर तलाशी मामलों के संबंध में ब्लॉक मूल्यांकन योजना में बदलाव और सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोषों को कुछ प्रत्यक्ष कर लाभ प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल है।
कराधान अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 में आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन का प्रस्ताव है।
सरकार ने जुलाई में घोषणा की थी कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत उपलब्ध सभी कर लाभ एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर भी लागू होंगे, जिसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया गया था।
भाषा वैभव मनीषा
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