नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) भारत की बिजली प्रणालियों को साइबर हमलों से बचाने के लिए सरकार नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है ताकि ऊर्जा संबंधी जानकारी से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो। सोमवार को संसद को यह जानकारी दी गई।
ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा) विनियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।
उन्होंने कहा कि ये नियम सुनिश्चित करेंगे कि सौर इन्वर्टर सहित बिजली प्रणाली के तत्वों का नियंत्रण और संचालन, साथ ही वास्तविक समय के आंकड़ों सहित संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान, राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर रहेगा।
इसके अलावा, नाइक ने कहा कि उनके मंत्रालय ने यह भी अनिवार्य किया है कि बिजली क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले आईटी उपकरण और सेवाओं को आपूर्ति से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) द्वारा संचालित विश्वसनीय दूरसंचार पोर्टल के माध्यम से मंजूरी दी जाएगी, जो एक जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।
बिजली क्षेत्र में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (बिजली क्षेत्र में साइबर सुरक्षा) दिशानिर्देश, 2021 के तहत आवधिक ‘‘तृतीय-पक्ष’’ साइबर सुरक्षा ऑडिट की सलाह दी गई है।
भाषा राजेश राजेश अविनाश
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