नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि 2024-25 के दौरान नकली और मिलावटी दूध से संबंधित 8,815 मामलों में 36.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जो पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में वृद्धि दर्शाता है।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि दूध में मिलावट को रोकने के लिए व्यस्त और त्योहारी सीजन के दौरान लक्षित कार्रवाई और निगरानी अभियान चलाए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में, प्रमुख त्योहारों से पहले विशेष अभियान चलाए गए, जिनमें दिवाली से पहले सितंबर 2024 में और होली से पहले फरवरी 2025 में चलाए गए अभियान शामिल हैं। इन त्योहारों के दौरान दुग्ध उत्पादों की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है।
मंत्री ने कहा कि पूरे वर्ष के दौरान दूध के 33,405 नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 12,057 मामले दायर किए गए। उत्तर के मुताबिक, इनमें से 8,815 मामलों में दोषसिद्धि हुई और 36.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में जुर्माने की राशि में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 2023-24 में 34.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि 2022-23 में यह जुर्माना 24.30 करोड़ रुपये था।
भाषा वैभव मनीषा
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