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Tuesday, August 12, 2025

ई-सिगरेट अधिनियम के तहत 2021 से 2025 के बीच 384 मामले दर्ज, महाराष्ट्र में सबसे अधिक उल्लंघन

Newsई-सिगरेट अधिनियम के तहत 2021 से 2025 के बीच 384 मामले दर्ज, महाराष्ट्र में सबसे अधिक उल्लंघन

नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) सरकार ने मंगलवार को बताया कि 2021 से 2025 के बीच इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (पीईसीए) के तहत देशभर में उल्लंघन के 384 मामले दर्ज किए गए और 1,248 खेप जब्त की गईं। इनमें से सबसे अधिक 229 मामले महाराष्ट्र से सामने आए।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह भी बताया कि पीईसीए, 2019 के प्रभावी अनुपालन के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और तंबाकू नियंत्रण कानूनों का क्रियान्वयन संबंधित राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आता है।

उन्होंने बताया कि पीईसीए का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और इसके समान उपकरणों के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाना है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने इसके ऑनलाइन उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों पर बिक्री या विज्ञापन की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

मंत्री ने कहा कि 2023 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ‘तंबाकू-मुक्त युवा अभियान’ चला रहा है, जिसके तहत युवाओं में तंबाकू और निकोटिन की लत के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। उनके अनुसार, इसमें पीईसीए, 2019 सहित तंबाकू नियंत्रण कानूनों का सख्ती से अनुपालन प्रमुख रणनीतियों में से एक है।

जाधव ने बताया कि राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और राजस्व खुफिया निदेशालय, खुफिया जानकारी, यात्री ‘प्रोफाइलिंग’, जोखिम-आधारित जांच और ‘स्कैनिंग’ आदि के जरिए ई-सिगरेट की तस्करी पर नजर रखते हैं।

भाषा

मनीषा अविनाश

अविनाश

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