मुंबई, 12 अगस्त (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि विशेष रुपया वोस्त्रो खाता (एसआरवीए) रखने वाले अनिवासी व्यक्ति अपनी अतिरिक्त राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) में निवेश कर सकते हैं।
‘वोस्त्रो खाता’ आमतौर पर विदेशी इकाइयों द्वारा रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेनदेन को निपटाने में मदद के लिए भारतीय बैंकों में खोला जाता है।
केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, ‘भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति, जो रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपया वोस्त्रो खाता रखते हैं, वे इस खाते में मौजूद अतिरिक्त राशि का निवेश केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिल सहित) में कर सकते हैं।’
रिजर्व बैंक ने पहली श्रेणी के सभी अधिकृत डीलर बैंकों को भेजे गए एक संदेश में कहा कि ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उसने बैंकों से अपने ग्राहकों को इसकी सूचना देने को भी कहा है।
आरबीआई ने कहा कि इस संबंध में परिचालन निर्देशों को इस विषय पर ‘मास्टर निर्देश’ में शामिल किया गया है।
यह अधिसूचना रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के क्रम में एसआरवीए खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाने के कुछ दिनों बाद जारी की गई है।
आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कहा था कि भारत किसी भी अन्य देश की तरह अपनी मुद्रा में व्यापार को लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रहा है।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
रमण