मुंबई, 14 अगस्त (भाषा)महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने बृहस्पतिवार को एक अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की समय सीमा बढ़ाकर नवंबर के अंत तक कर दी है।
यह चौथी बार है जब राज्य सरकार ने पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की समय सीमा बढ़ाई है।
राज्य सरकार ने सबसे पहले एचएसआरपी लगाने की समय सीमा इस साल मार्च तय की थी, लेकिन इसे अप्रैल के अंत तक, फिर जून के अंत तक और फिर 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। अब इसे नवंबर के अंत तक बढ़ा दिया गया है।
राज्य परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार द्वारा बृहस्पतिवार शाम जारी परिपत्र में कहा गया है कि सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) को आदेश दिया गया है कि वे एचएसआरपी नहीं लगे होने पर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण, पते में बदलाव के साथ-साथ वाहनों को गिरवी रखने या छुड़ाने जैसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाएं।
परिपत्र में आरटीओ कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने उड़न दस्तों द्वारा जब्त किए गए वाहनों को तब तक न छोड़ें जब तक कि उन्हें एचएसआरपी न मिल जाए। साथ ही परिपत्र में उन्हें एचएसआरपी के अभाव में वाहनों का पुनः पंजीकरण, वाहनों में परिवर्तन और वाहन परमिट के नवीनीकरण को रोकने का भी निर्देश दिया गया है।
इसमें उक्त तिथि के बाद बिना नंबर प्लेट या अपॉइंटमेंट वाले वाहनों के खिलाफ उड़न दस्तों द्वारा कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
भाषा
धीरज पवनेश
पवनेश